यूपी ; लव जिहाद ; योगी सरकार ने माना आरोपी नदीम के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत
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उत्तर प्रदेश लव जिहाद ; योगी सरकार ने माना आरोपी नदीम के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत
धर्म परिवर्तन अर्थात लव जिहाद निषेध अध्यादेश के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी हरिद्वार निवासी नदीम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले है. एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, इस बात की जानकारी यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी है. मालूम हो कि यूपी ने धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश पास होने के ठीक दो दिन बाद 32 साल के नदीम और उसके भाई सलमान के खिलाफ 29 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मुज्जफरनगर के अक्षय कुमार ने की थी.
नदीम के खिलाफ मुजफ्फरनगर में नए अध्यादेश की धारा तीन व पांच के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत धमकी देने और आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा दर्ज कराया गया है. याची के खिलाफ मुज्जफरनगर के अक्षय कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि नदीम ने धर्म परिवर्तन कराने की नीयत से उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाए और शादी करने के बहाने उस पर धर्म परिवर्तन का दवाब डाल रहा था. याची का कहना था कि वह एक गरीब मजदूर है तथा कुछ पैसों के लेनदेन के कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है.